रेलवे vs सामान चोरी : जिम्मेदारी किसकी ?

 



रेलवे vs सामान चोरी : जिम्मेदारी किसकी ?

चलती ट्रेन से एक व्यक्ति का 1 लाख रुपये से भरा बैग चोरी हो गया यात्री ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत की फोरम ने रेलवे को 1 लाख रुपये यात्री को देने का फैसला सुनाया है केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता है तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि रेलवे की ओर से सेवा में कोई कमी नहीं की गई थी

इस फैसले के आने के बाद से ज्यादातर लोग कंफ्यूज है कि क्या अबसे चलती ट्रेन में सामान चोरी होने पर यात्री की मदद रेलवे नहीं करेगा तो जी हां अब चलती ट्रेन से सामान खोने या चोरी होने पर रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी लेकिन आप पहले के नियम के अनुसार शिकायत कर सकते हैं |

रेलवे उन्ही सामानों की भरपाई करता जो रेलवे की लगेज में फीस देकर बुकिंग होती है इसमें भी कंडीशन है कि अगर आपने अपने बुक किए सामान के दाम पहले से नहीं बताया तो रेलवे ₹100 प्रति किलो के हिसाब से ही भरपाई करेगा इसके साथ ही दावा की गई राशि बुकिंग के समान के तय मूल्य से ज्यादा नहीं हो सकता है सामान चोरी होने पर आप चलती ट्रेन में ही TTE या फिर RPF से FIR फॉर्म लेकर शिकायत कर सकते हैं इसलिए आप लोग यात्रा के समय हमेशा सतर्क रहिए और अपनी कीमती सामान की सुरक्षा स्वयं करिए .........




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1 टिप्पणियाँ

  1. acha bhi hai aur galt bhi kyoki galt isliye hai ki isse chori ke maamle badhenge aur sahi esliye bhi hai ki log jhuti shikayat nahi karenge ...

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