समान नागरिक संहिता : उत्तराखंड राज्य ( मुख्य बातें )



 समान नागरिक संहिता : उत्तराखंड राज्य  

समय समय पर देश भर में समान नागरिक संहिता ( UCC ) की मांग होती रही है चाहे वो किसी राज्य के चुनाव हो या देश का लोकसभा का चुनाव हो इस पर बात जरुर होती है भले की देश की कोई सरकार इस पर अभी तक कोई बड़ा काम तो नहीं कर पाई हो लेकिन कोशिश के नाम पर बाते जरुर करती है वरना आजादी के इतने सालो के बाद भी देश का एक मात्र राज्य वो भी सबसे छोटा राज्य गोवा में इसको लागू किया जा सका है

सबसे बड़ी बात ये भी है इसको भी पुर्तगाली सरकार ने लागू किया था न की भारत सरकार इसलिए एक काफी विवादित और चर्चित मुद्दा माना जा सकता है समय समय पर इसको लेकर कोई राज्य बात करता है तो कोई केवल कागजी दावे कुछ राज्य तो समझ ही नहीं पा रहे है की राज्य सरकार इसे लागू करे या केंद्र सरकार लेकिन अब ऐसे ही एक और राज्य उत्तराखंड राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता को लेकर ड्राफ्ट पेश किया है 



ऐसे में हमे समझना होगा की इस राज्य में इस कानून में क्या क्या हो सकता है क्योकि इसका प्रभाव इस राज्य के साथ ही पुरे देश में भी देखने को मिलेगा ऊपर से कुछ ही समय में लोकसभा के चुनाव होने वाले है 

उत्तराखंड राज्य के समान नागरिक संहिता के कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आगे नियम बन सकते है : -
सबसे पहले तो सरकार ने इसके लिए एक कमिटी का गठन कुछ ही समय पहले किया था जिसको करीब 2 लाख से अधिक लिखित सुझाव मिले है इसके ही आधार पर कुछ मुख्य बाते सामने आ रही है 
1.इसके तहत विवाह , तलाक , लिव इन रिलेशन के अलावा उतराधिकार सम्बन्धी नियम होंगी सबसे बड़ी बात ये है की ये सभी जाति , धर्मो के लिए एक समान होगी इसलिये ही तो इसे समान नागरिक संहिता कहा जाता है 

2.ये सभी नियम इस राज्य की सीमा क्षेत्र में पूरी तरह से लागू होगी सबसे बड़ी बात इसमें अभी तक ये सामने आ रही है की ये सभी सरकारी कर्मचारी पर भी लागू होगा चाहे वो इस राज्य के निवासी हो या किसी और राज्य के रहने वाले हो इसलिए ही माना जा रहा है की इसका असर पुरे देश पर दिखेगा इसलिए ही सबकी निगाहे इसके एक एक पॉइंट पर भी है की कैसे लागू होगा
 
3. लेकिन राज्य सरकार ने कई पॉइंट के तहत ये भी क्लियर किया है की इस नियम के तहत अनुसूचित जनजाति शामिल नहीं किये जायेंगे लेकिन कुछ प्रावधान इन पर भी लागू होगा जो आगे आने वाले समय में सरकार तय करेगी
 
4.सबसे बड़ा विवाद तो इस बात को लेकर हो रहा है की राज्य सरकार ने साफ़ शब्दों में कहा है की शादी केवल लडके और लड़की के मध्य ही होगा ऐसे में एक समान लिंग को लेकर संशय बन गई है 
5.जैसे शादी के समय लड़के की कोई जीवित पत्नी और लड़की की कोई जीवित पति होने पर शादी नहीं कर सकती है 

6.शादी के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष तो वही लड़के की उम्र 21 वर्ष पूरी होनी ही चाहिये इससे कम होने पर सजा का प्रावधान होगा  
7.अपने अपने धार्मिक रीति -रिवाजो से विवाह करने के बाद इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा 

8.तलाक के लिए बताया गया है की कम से कम लगातार 2 वर्षो से दुर रह रहे हो इसके अलावा किसी एक के साथ कोई अत्याचार हुई हो सबसे बड़ी बात ये है की एक साल के अंदर तलाक नहीं लिया जा सकता है 
9.लिव इन रिलेशन में रहते हुए यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे भी सरकार मान्यता और वो सारे अधिकार देगी जो एक सामान्य नागरिक को मिलते है लिव इन रिलेशन इस राज्य के नागरिक यदि दुसरे किसी राज्य में रहकर करते है तो वहा पर भी इसे मान्य माना जायेगा लेकिन इसके लिए सरकार को सूचित करना होगा 
10.और जो इस समय लिव इन में रह रहे है उन्हें तत्काल जिले के रजिस्टार के पास इसकी लिखित सुचना देनी होगी और अगर इनकी उम्र 21 वर्ष से कम पाई जाती है तो जेल की भी सजा होगी 

इसके साथ आगे जैसे ही इस पर कोई बड़ी उपडेट आती है तो इसी लेख में आगे जोड़ दिया जायेगा .......

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