पेंशन के लिया नया नियम

 


पेंशन के लिया नया नियम

अगर कोई सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी किसी गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है तो केंद्र सरकार उसकी पेंशन कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए रोक सकती है इसी के साथ देश की सुरक्षा या खुफिया विभाग में काम कर चुके किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत होने के बाद संगठन से जुड़े किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करने या किसी को बेचने पर रोक लगेगी ऐसा करने से पहले उस संगठन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा देश की संप्रभुता को प्रभावित करने वाले संवेदनशील जानकारी को बिना अनुमति के प्रकाशित नहीं कर सकते है और यह बात एक घोषणा पत्र के रूप में सेवानिवृत होने के बाद लिखनी होगी अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 में केंद्र सरकार के संशोधन के बाद एक अधिसूचना जारी होने के बाद यह नियम 6 जुलाई से लागू हो गया है इस संशोधित नियम को अखिल भारतीय सेवा संशोधित नियम 2023  के नाम से जाना जाएगा इसकी अधिसूचना को कार्मिक और पेंशन मंत्रालय ने जारी किया है नियमो के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी की मौत का जिम्मेदार है या उस पर उकसाने का आरोप है तो उस व्यक्ति की फैमली पेंशन आपराधिक कार्यवाही पूरी होने तक नहीं दी जाएगी अगर किसी सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी पर हत्या का आरोप है और दूसरा सदस्य नाबालिग है तो फैमली पेंशन बच्चे को तयशुदा अभिभावक को दी जाएगी

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