पेंशन के लिया नया नियम
अगर
कोई सेवानिवृत
सरकारी कर्मचारी
किसी गंभीर
अपराध में
दोषी पाया
जाता है
तो केंद्र
सरकार उसकी
पेंशन कुछ
समय के
लिए या
हमेशा के
लिए रोक
सकती है
इसी के
साथ देश
की सुरक्षा
या खुफिया
विभाग में
काम कर
चुके किसी
भी कर्मचारी
को सेवानिवृत
होने के
बाद संगठन
से जुड़े
किसी भी
जानकारी को
सार्वजनिक करने
या किसी
को बेचने
पर रोक
लगेगी ऐसा
करने से
पहले उस
संगठन से
अनुमति लेना
अनिवार्य होगा
देश की
संप्रभुता को
प्रभावित करने
वाले संवेदनशील
जानकारी को
बिना अनुमति
के प्रकाशित
नहीं कर
सकते है
और यह
बात एक
घोषणा पत्र
के रूप
में सेवानिवृत
होने के
बाद लिखनी
होगी अखिल
भारतीय सेवा
नियम 1958 में केंद्र
सरकार के
संशोधन के
बाद एक
अधिसूचना जारी
होने के
बाद यह
नियम 6 जुलाई से
लागू हो
गया है
इस संशोधित
नियम को
अखिल भारतीय
सेवा संशोधित
नियम
2023 के
नाम से
जाना जाएगा
इसकी अधिसूचना
को कार्मिक
और पेंशन
मंत्रालय ने
जारी किया
है नियमो
के अनुसार
अगर कोई
व्यक्ति किसी
सरकारी कर्मचारी
की मौत
का जिम्मेदार
है या
उस पर
उकसाने का
आरोप है
तो उस
व्यक्ति की
फैमली पेंशन
आपराधिक कार्यवाही
पूरी होने
तक नहीं
दी जाएगी
अगर किसी
सरकारी कर्मचारी
के पति
या पत्नी
पर हत्या
का आरोप
है और
दूसरा सदस्य
नाबालिग है
तो फैमली
पेंशन बच्चे
को तयशुदा
अभिभावक को
दी जाएगी